देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेशानुसार, अब देहरादून में दुकानें, बैंक, एटीएम और कोषागार सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। दस बजे के बाद सड़कों पर निजी वाहनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के लोगों को बचाने के लिए लागू लॉकडाउन को अब प्रशासन ने सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। पहले दिन विफल हुए लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने और कड़े आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि तय समय सीमा में एंबुलेंस, मरीजों के वाहन एवं आवश्यक सरकारी सेवाओं वाले वाहनों की ही आवाजाही हो सकेगी। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व नगर निकायों के सक्षम अधिकारियों को दी गई है। स्थानीय पुलिस को निर्देश हैं कि आदेश का पालन कराने में हरसंभव सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई शुरू करेंगे।
जिन स्थलों पर निर्माण हो रहे हैं, वहां कार्य करने वाले श्रमिक बाहर नहीं आएंगे। लिहाजा, उनके रहने, खाने-पीने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। जिलाधिकारी की तरफ से जारी संशोधित आदेश में यह व्यवस्था की गई है कि दैनिक उपयोग (किराना, फल-सब्जी, डेयरी आदि) की दुकानें सुबह सात बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके बाद इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।