आज रविवार 26 अप्रैल से उत्तराखंड के ग्रीन जोन वाले 9 जिलों रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। इन पर्वतीय जिलो में दुकानें सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। शराब, नाई आदि की दुकानें पूर्ववत बंद रहेंगी। चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में वर्तमान की स्थिति बरकरार रहेगी। इन जिलों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह सुबह सात से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी।
मुख्यमंत्री ने छूट के दायरे में आने वाले नौ पर्वतीय जिलों के लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घर से निकले, अनावश्यक बाहर न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी अनिल कुमार रतूङी, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, शैलेश बगोली, राधिका झा उपस्थित थे।
भारत सरकार द्वारा दुकानों को खोले जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में तय किया गया कि ग्रीन जोन वाले नौ पर्वतीय जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने निजी निर्माण कार्यों की अनुमति देते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित कर ले कि सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में बनाए रखा जाए। लोग बिना काम के बाहर न निकलें। चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में यदि किन्हीं क्षेत्रों में शिथिलता दी जानी है तो उसके संबंध में जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट यातायात पर पहले की तरह ही रोक रहेगी।
इस बीच देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सेवाओं एवं आकस्मिक स्थिति में जनपद में लगभग 11826 अनुमति अब तक प्रदान की जा चुकी हैं जबकि लगभग 33483 आवेदन ई-पास हेतु अब-तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतर राज्य एवं जनपद से बाहर जाने के लिए थे, जो लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण ऐसे 19906 आवदेन रद्द किये गये हैं तथा 196 आवेदन प्रकिया में हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि देहरादून जनपद रेड जोन में होने के कारण यहां से किसी को भी ग्रीन जोन में जाने की अनुमति नहीं है। बहुत ही आकस्मिक परिस्थिति होने पर होम क्वैरंटाइन एवं इंस्टीट्यूशन्स क्वारेंटाइन, जो भी स्थिति होगी, करने की शर्त पर पास निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से लॉक डाउन की अवधि में निर्धारित नियमों का पालन करने तथा रमजान के दौरान धार्मिक क्रिया कलापों को अपने-अपने घरों पर ही सम्पादित करने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क न पहने की स्थिति में महामारी रोग अधिनियम-1897 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।