कोरोना प्रभावित नोएडा में प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। उसके मुताबिक, यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय आवागमन नहीं होगा, यानी दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी। इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे। शहरी इलाके में कोई भी वीकली मार्केट नहीं लगेगी। मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी।
बताया गया है कि दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं। मिठाई की दुकानें खुलेंगी। बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी, 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। रेहड़ी पटरी वाले दुकानें लगाएंगे।
नोएडा दिल्ली के बीच अभी आवागमन नहीं होगा, शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे गए हैं। कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक में सिर्फ एक। बाइक में पीछे महिला बैठ सकती हैं, लेकिन हेल्मेट अनिवार्य होगा। ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर खुलेंगे।
पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच खुलेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य है, मार्केट में बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। कैब चलेंगी लेकिन दिल्ली नोएडा में सफर अभी नहीं होगा।