निर्भया रेप मर्डर केस में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में एक फरवरी को लगने वाली फांसी को लेकर रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए सोमवार को पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनका मुवक्किल नाबालिग है।
सुनवाई शुरू होते ही एपी सिंह ने दोषी पवन की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि 16 दिसंबर, 2012 को पवन कुमार गुप्ता की उम्र 17 साल एक महीने और 20 दिन थी। साथ ही यह भी तर्क रखा कि जब यह अपराध हुआ तो वह नाबालिग था। इसी के साथ यह भी कहा कि अपराध के समय वह एक किशोर था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तथ्य की अनदेखी की।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दावा किया था कि जिस समय यानी 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई, उस समय पवन कुमार गुप्ता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। यह अलग बात है कि कोर्ट ने निर्भया की याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका खारिज होन पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि यह फांसी की सजा टालने की कोशिश भर है। एक फरवरी को तिहाड़ जेल में चारों दोषियों पवन कुमार गुप्ता, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह को फांसी दी जाएगी।