राजधानी देहरादून में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि अनलॉक 1.0 में देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में छूट रहेगी। ताज़ा गाइडलाइन के अनुसार, देहरादून नगर निगम, इसकी सीमा क्षेत्र में आने वाले गढ़ी और क्लेमेंटटाउन कैंट बोर्ड क्षेत्र में किसी भी तरह की अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। यानी यहां होटल, मॉल, रेस्तरां व धार्मिक स्थल नहीं खोले जा सकेंगे। इन इलाकों में पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रतिबंध के बाद भी कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात सामने आई थी। इस पर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिरों को तत्काल बंद करा दिया जाए। ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी भी कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि संक्रमण के निरंतर नए मामले आने के बाद अब अधिक सख्ती बरती जाएगी। जिले में अब तक 23 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। यहां नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। साथ ही ऋषिकेश नगर निगम, जिले के दूसरे नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में मिली छूट के दौरान शासन की एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पुख्ता पालन कराने के निर्देश सभी उपजिलाधिकारियों को दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि बेवजह इधर-उधर घूम-टहल कर छूट का दुरुपयोग न करें। विशेषकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारी वाले लोग जहां तक हो सके, घर पर ही रहें। जिलाधिकारी ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। सोमवार को ऐसे 720 लोगों की सामुदायिक निगरानी की गई। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के लिहाज से अधिक संवेदनशील राज्यों/शहरों से आए दून आए 1093 लोगों को सोमवार को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया।