उत्तराखंड समेत देश ने 68 दिन का दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन देखा, वह भी चार फेज में। इस दौरान सवा सौ करोड़ की आबादी बंदिशों में रही। पहला लॉकडाउन सबसे सख्त था। और 31 मई को खत्म हुए लॉकडाउन-4 में काफी छूट मिली हुई थी। पर अब कई बंदिशें हटा ली गई हैं। केंद्र और राज्य, दोनों स्तर पर। इसलिए 1 जून यानी आज से लॉकडाउन-5 की जो शर्तें रखी गई हैं, उसका नाम अनलॉक-1 कर दिया गया है। सरकार तो यही कह रही है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-1 की गाइडलाइन में कोई खास तब्दीली नहीं की है। दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी।
गौरतलब है कि राज्य में नैनीताल जिले को रेड और ऊधमसिंह नगर जिले को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के बाकी 11 जिले अब भी यथावत ऑरेंज जोन में हैं। राज्य में सड़क मार्ग से इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास अब भी जरूरी होगा। राज्य में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। राज्य में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग माल खोलने को भी मंजूरी आठ जून के बाद ही मिल सकती है। फिलहाल, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें और व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। केंद्र सरकार ने भले ही अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी हो, उत्तराखंड सरकार ने उसे जारी रखा है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पास जारी किया जाएगा। हालांकि अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए वेबपोर्टल पर पंजीकरण करना ही अनिवार्य है, पास की जरूरत नहीं। इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। आरोग्य सेतु के लिए पुराने नियम रहेंगे। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह सख्त होंगे। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे। श्रेणी एक और दो के सभी कर्मचारी और श्रेणी तीन और चार के 33 प्रतिशत कर्मचारी मौजूद रहेंगे।