उत्तराखंड के शिक्षा सचिव ने राज्य में 400 प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर प्रशिक्षित बेरोजगारों की भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। इंतजार कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खुशखबरी है। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई उक्त भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने 18 जून, 2019 को रोक लगा दी थी।
दो साल पहले वर्ष 2018 में एनसीटीई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बीएड के साथ स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू की गई थी। सरकार ने इस नोटिफिकेशन के प्रविधान लागू कर दिए, साथ में यह तय किया कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जाएगी। डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।
टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इस प्रविधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विगत 7 अक्टूबर को अपने फैसले में प्राथमिक सहायक अध्यापक की भर्ती पर लगी उक्त रोक हटा दी। साथ में यह भी कहा है कि नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया। आदेश में बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सचिव के मुताबिक अभी बैकलॉग समेत 400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य रिक्त पदों पर भर्ती के बारे में फैसला लिया जाएगा।