इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने आगाह किया है कि अखबारों के ई-पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइल वॉट्सऐप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैर-कानूनी है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौर में अखबारों के ई-पेपर की कॉपी और डिजिटल पाइरेसी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
ई-पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की ई-कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस वॉट्सऐप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे।
आईएनएस की सलाह पर समाचार पत्र समूह ऐसी तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि अखबार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्ति का पता चल सकेगा। हर सप्ताह एक निर्धारित संख्या से ज्यादा पीडीएफ डाउनलोड करने वाले यूजर्स को ब्लॉक भी किया जा सकता है।