उत्तराखंड में मंगलवार से, सुबह 7 से 4 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया है। वाहन ऑड ईवन के फॉर्मूले पर बदल-बदल कर चलाए जाएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर तय होने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ एक क्षेत्र को बफर जोन चिह्नित करने का प्रावधान भी है। बफर जोन में निगरानी रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन की तरह पाबंदी नहीं होगी। शाम चार बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य आवगमन और गैर-आवश्यक कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के जिलों में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन दूसरे राज्यों की सहमति के बाद 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित होंगे। ऑरेंज और ग्रीन जोन में अंतरजनपदीय सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसमें शारीरिक दूरी के मानकों को पालन किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के संचालन के संबंध में परिवहन विभाग मानक प्रचालन कार्य विधि (एसओपी) जारी करेंगे।
प्रदेश शासन ने राज्य के सभी आठ नगर निगम क्षेत्रों यानी हल्द्वानी, रूद्रपुर, हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश और रुड़की में चार पहिया वाहनों के संचालन को ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत तिथि के आधार पर वाहन ऑड ईवन पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होंगे। इस व्यवस्था को जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। निजी चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त अधिकतम तीन व्यक्ति ही बैठक सकेंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश में अभी सात कंटेनमेंट जोन हैं- देहरादून में 4, हरिद्वार में 2 और ऊधमसिंह नगर में एक। नई गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल और कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट, हवाई सेवा, सिनेमा, शॉपिंग सेंटर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम 31 मई तक बंद रहेंगे।
सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर, बार, होटल आदि पर लगी रोक बरकरार रहेगी। अन्य दुकानों को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खोला जा सकता है। जिन शहरों में अलग-अलग दिनों में अलग-अलग वस्तुओं की दुकानों को खोलने की जो रोस्टर वाली व्यवस्था बनाई थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में सभी दुकानें सभी दिन निर्धारित समयावधि के लिए खुलेंगी।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जिससे केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोला जा सकता है। अभी तक सुबह सात से शाम चार बजे तक दुकान खोलने का प्रावधान है। इसमें बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी कार्यालय खोलने और स्टाफ की उपस्थिति को लेकर लॉकडाउन तीन में बनाई व्यवस्था जारी रहेगी। सुबह दस से शाम चार बजे तक कार्यालय खुलेंगे। शाम चार से अगली सुबह सात बजे तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। वहीं, वाहनों को ऑड ईवन के फॉर्मूले पर चलाया जाएगा।