उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने से राज्य के स्वास्थ्य विभाग सकते में है। अब राज्य में कुल मरीजों की संख्या 46 हो गई है। यह दोनों संक्रमित भी प. बंगाल के जमातियों के संपर्क में रहे हैं। दोनों देहरादून की आजाद नगर कॉलोनी में ठहरे थे।
देहरादून में रविवार को कोरोना के दो पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस ने आजाद कॉलोनी को सील किया है। संपर्क में आए 21 लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। राजधानी में कोरोना के चलते अब तक चार इलाकों को सील किया जा चुका है। दो और कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। एक कानपुर और एक देहरादून का है। देर रात हल्द्वानी से रिपोर्ट आई। आज दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसकी पुष्टी डिप्टी एमएस और स्टेट कॉर्डिनेटर कोरोना डॉक्टर एनएस खत्री ने की है। अब राज्य में सही हो चुके मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है।
शनिवार को हरिद्वार में एक महिला और मजदूर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महिला का पति जमाती है और वो भी दिल्ली स्थित मरकज में 20 मार्च को अपने दो साथी के साथ जमात पर गया था। उसके एक साथी में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसी के चलते महिला सहित 38 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी एक व्यक्ति को रुड़की के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वॉर्ड में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति को खांसी और बुखार बुखार है। उसका सैंपल लेकर उसे जांच को भेजा जाएगा। वहीं, आइआइटी के प्रोजेक्ट स्टाफ को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वॉर्ड से आइआइटी के आइसोलेशन वॉर्ड में भेजा जा रहा है।
इस बीच ताजा ब्रीफिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1553 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के संक्रमण से 36 लोगों की मौत भी हुई है। जिसके बाद भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 17265 हो गई है। देश में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 59 जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं आया है। वहीं पुदुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय में बने कंट्रोल रूम से लॉकडाउन का उल्लंघन होने पर संबंधित राज्य को दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। राज्यों से अपील की गई है कि वे आपदा प्रबंधन कानून के दिशा निर्देशों का पालन करें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट आपदा अधिनियम 2005 के तहत जारी नियमों का उल्लंघन है। राज्य सरकार से अपील की गई है कि वे उन गतिविधियों की इजाजत न दें जिनकी मंजूरी गृह मंत्रालय नहीं दी गई है।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में ज्यादा ढील देने पर केंद्र सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद केरल सरकार ने सोमवार को शहरों में बसों और दोपहिया वाहन के संचालन और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया। यह फैसला राज्य के मुख्य सचिव टॉम जोस के साथ सोमवार सुबह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद प्रतिबंधों पर एक औपचारिक आदेश आज ही जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान बसों और दोपहिया वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और रेस्तरां भी बंद रहेंगे। केवल पार्सल सेवा की अनुमति है।